बिलासपुर

मतदान के 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

बिलासपुर, 03 मई 2024

जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 5 मई से 7 मई 2024 मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधकारी ने दिए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, क्लब आदि की समस्त दुकानों, भण्डारण, भण्डागार गतौरी, बिलासपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात् 5 मई 2024 की शाम 6 बजे से 7 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है एवं समस्त मदिरा दुकानों को उक्त अवधी में पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया है। उपरोक्त आदेश का पालन कडाई से किए जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को दिए गए है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *