बिलासपुर

आचार संहिता लगने के बाद, कलेक्टर ने किया आदेश जारी, ‘देखें आदेश’

बिलासपुर, 17 मार्च 2024

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट कमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 के द्वारा, लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गयी है, जिसके फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यकम के अनुसार लोक सभा चुनाव के लिए बिलासपुर जिले में, दिनांक 07 मई, 2024 को मतदान एवं दिनांक 04 जून, 2024 को मतगणना का कार्य सम्पादित कराया जाना है।

लोक सभा निर्वाचन 2024 के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु हथियारों को जमा करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कमांक 464/INST/EPS/2023/L&O Dated 8th June, 2023 में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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आचार संहिता लगने के बाद,कलेक्टर ने किया आदेश जारी यह महत्वपूर्ण आदेश..पढ़िये क्या लिखा है इस आदेश में….
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बिलासपुर : भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट कमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 के द्वारा, लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गयी है, जिसके फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यकम के अनुसार लोक सभा चुनाव के लिए बिलासपुर जिले में, दिनांक 07 मई, 2024 को मतदान एवं दिनांक 04 जून, 2024 को मतगणना का कार्य सम्पादित कराया जाना है।

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लोक सभा निर्वाचन 2024 के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु हथियारों को जमा करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कमांक 464/INST/EPS/2023/L&O Dated 8th June, 2023 में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस हेतु आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत, अस्त्र-शस्त्र, लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता अपनी स्वेच्छानुसार निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सुविधा के अनुसार मतदान कर सकें, इस हेतु यह आवश्यक है कि जिले में पैसा वातावरण निर्मित किया जावे व पैसे कदम उठायें जाएं जिससे मतदाताओं पर मतदान के संबंध में किसी प्रकार का कोई दबाव न डाला जा सके। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि, समस्त शस्त्र लायसेंसियों को, जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लायसेंस पर धारित शस्त्रों को, संबंधित थानों में जमा करा लिया जावे। जिले के समस्त लायसेंस धारकों की जांच कर, उनके शस्त्रों को थानेवार जमा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिले के सभी लायसेंसी शस्त्र जमा नहीं होने की संभावना पर, राजनैतिक दलों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। अतः मान, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो जमानत पर छुटे हुए लायसेंस धारी, ऐसे लायसेंस धारी जिसमें किमिनल रिकार्ड हो, ऐसे लायसेंसधारी जो निर्वाचन के समय दंगा फसाद एवं लूट में शामिल रहे हों पैसे सभी अस्त्र शस्त्र जमा करा लिये जावें।

उपरोक्त आधार पर मुझे यह समाधान हो गया है कि, लोक सभा चुनाव, 2024 के दौरान मतदाताओं को स्वतंत्र व निर्भय होकर मतदान करने का वातावरण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि, बिलासपुर जिले की सीमा में निवासरत समस्त शस्त्र लायसेंस धारियों के लायसेंसी हथियार, संबंधित थाने में जमा करा लिये जाएं। अतः भारत निर्वाचन आयोग के आदेश कमांक- 464/96-एल. एण्ड ओ. 1 दिनांक 13 मार्च, 1996 में विहित अनुदेशों के परिपालन में मैं, अवनीश कुमार शरण जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर यह आदेश करता हूं कि, बिलासपुर जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लायसेंसियों के लायसेंसी हथियार एवं कारतूस, मेग्जीन, बारूद आदि को संबंधित थाने में, थाना प्रभारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा करा लिये जाएं। इस आदेश का कियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंक के सुरक्षा गार्डो को शस्त्र जमा कराने से छूट होगी। आदेश का कियान्वयन तत्काल आवश्यक है, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 04 जून, 2024 तक प्रभावशील रहेगा, तत्पश्चात दिनांक 11 जून, 2024 तक थाना प्रभारी लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस करायें।

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया।

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